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ट्रान्सफर नीति में बदलाव जरूरी

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       वर्तमान में लागू उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्दालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति , पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर पदस्थापना नियमावली में संसोधन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ।  A – तत्काल किए जा सकने वाले संसोधन 1-    उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्दालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति , पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 , नियम 10( 2)- अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण-( झ)- के अनुसार यदि कोई Y श्रेणी के D में कार्यरत है तो वह (अधिक दुर्गम) E व F के लिए ,E श्रेणी से F और F वाला केवल F श्रेणी के लिए ही एक वर्ष बाद अनुरोध कर सकता था ।   परंतु 23 दिसंबर 2014 में चतुर्थ संसोधन के पश्चात इस एक वर्ष कि समय सीमा को पाँच वर्ष कर दिया गया है। सुझाव - ( i) - Y श्रेणी के विद्यालयों में ( D से E व F, E से F, तथा F से F ) अनुरोध के         आधार पर स्थानांतरण के लिए समय सीमा को पुनः एक वर्ष किया जाय।         ( इसके पीछे मेरा तर्क - क्योंकि आवेदक और अधिक दुर्गम ...